4461 Uttarakhand primary teacher recruitment ; सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में जनपदान्तर्गत निर्गत शिक्षक भर्ती

सहायक अध्यापक प्राथमिक

सहायक अध्यापक प्राथमिक

उत्तराखंड प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2024 पात्रता – उत्तराखंड सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए केवल डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही अब इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिन-जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड कोर्स किया है।
Uttrakhand primary teacher bharti 2024 बनने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से “स्नातक की डिग्री” तथा बीएड डिग्री / डीएलएड डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 आयु सीमा – Uttrakhand primary teacher bharti 2024 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है तथा अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होनी चाहिए तथा देश के आरक्षित वर्ग (SC/ST) के कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी आयु में कुछ वर्ष की छूट प्रदान की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी भर्ती अधिसूचना को अवश्य पढ़ लें ।

न्यूनतम आयु सीमा21 वर्ष
अधिकतम आयु सीमा42 वर्ष

आयु में छूट

SC/ ST /OBC05 वर्ष
विकलांग अभ्यर्थी10 वर्ष
स्वतंत्रता सेनानी पर आश्रित05 वर्ष

उत्तराखंड सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती 2024 वेतनमान –  प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राइमरी अध्यापक पद का वेतन “लेवल 6 के पे स्केल के अनुसार वर्तमान में ₹40,900 रूपये से लेकर ₹1,00,400 रूपये तक है।

Uttrakhand primary teacher bharti 2024 Application Fee :

उत्तराखंड सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती 2024 आवेदन शुल्क: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की इस भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क अलग-अलग रखा गया है। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भर्ती की अधिसूचना जारी होने के बाद निर्धारित की जाएगी ।

सामान्य वर्ग (General) के लिए₹500
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए₹500
अनुसूचित जाति (SC) के लिए₹250
अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए₹250

images 4461 Uttarakhand primary teacher recruitment ; सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में जनपदान्तर्गत निर्गत शिक्षक भर्ती

चयन प्रकिया – अभ्यर्थियों का चयन उनकी  शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंक गुणांकों के योग के अनुसार के आधार पर किया जायेगा यदि दो व्यक्तियों के प्रशिक्षण वर्ष एवं गुणांक समान हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन में वरीयता प्रदान की जाएगी गुणांकों की गणना न्यूनतम की जाएगी।

परीक्षागुणांक
हाई स्कूलअंको का प्रतिशत × 0.75 /10
इंटरमीडिएटअंको का प्रतिशत × 1.5/10
स्नातकअंको का प्रतिशत × 2.25/10
d.el.ed/B.E.Dअंको का प्रतिशत ×3/10

जो आपके हाई स्कूल की परसेंटेज होगी उसको 0.75 से गुना कर दिया जाएगा और और 10 से डिवाइड किया जाएगा

इसी प्रकार से सभी परीक्षा के अंकों का विभाजन किया जाएगा और मैरिड सूची तैयार की जाएगी।

सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में जनपदान्तर्गत निर्गत शिक्षक भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष मेरिट सूची विभागीय वेबसाईट schooleducation.uk.gov.in में प्रकाशित कर काउंसलिंग की तिथि दिनांक 18 अगस्त, 2024 निर्धारित की गयी है। सम्बन्धित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में निम्नांकित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने आवश्यक होंगे।
A. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों / प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।
B. अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र / प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
C. स्थायी निवास / मूल निवास प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
D. जाति प्रमाण-पत्र,
E.स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टीफिकेट (यदि सेवाकाल में द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण किया गया है, तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति)

F. दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।
G. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

H. कार्यालय ज्ञाप संख्या-164 दिनांक 28.06.2019 द्वारा प्रख्यापित “उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह “ग” के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधान से आच्छादित है तो सम्बन्धित अभिलेख की मूल प्रति।

I. उत्तराखण्ड राज्य से बाहर अन्य राज्य से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिनका विवाह उत्तराखण्ड राज्य में हुआ हो, के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण-पत्र का शपथपत्र। (शासनादेश संख्या-254/ कार्मिक-2/2002 दिनांक 10-10-2002 के कम में उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा।

नोटः- समस्त अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के समय अपने मूल शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी दो-दो प्रतियां भी स्वप्रमाणित कर साथ लायेंगे।

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